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Udham Singh Nagar News: खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिली कमियों पर लगाया 2.60 लाख का जुर्माना
Sun, 07 Jul 2024 05:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 07 Jul 2024 05:20 AM IST
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रुद्रपुर। बीते दिनों खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में मिली कमियों पर कारोबारियों के खिलाफ 2.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने दायर वादों पर सुनवाई के बाद कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।
जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र फुलारा ने बताया कि तीन मार्च 2023 को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद की स्वाति कुमार ने किच्छा में फोर्टिफाइड चावल का नमूना लिया था। जो जांच के लिए द्वारका नई दिल्ली भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में नमूने में विटामिन बी1, बी3, विटामिन बी6 और आयरन मात्रा से कम मिले। इस पर नौ अप्रैल 2024 को न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। उन्होंने सुनवाई के बाद 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा टनकपुर रोड खटीमा में खाद्य कारोबारी के घटिया मावा बेचने पर 25 हजार रुपये, पुलभट्टा किच्छा में मिठाई विक्रेता पर 25 हजार रुपये, बरा किच्छा के खाद्य कारोबारी की मसूर दाल के फेल नमूने पर 25 हजार रुपये, सिसौना सितारगंज में साबुत धनिया के विक्रय करने पर 25 हजार रुपये एवं ठाकुरद्वारा रोड काशीपुर में कारोबारी के घटिया रसगुल्ले मिलने पर दस हजार रुपये जुर्माना डाला। डाॅ. फुलारा ने कहा कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी ने एफएसएसए एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री नहीं की तो कार्रवाई की जाएगी।
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जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र फुलारा ने बताया कि तीन मार्च 2023 को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद की स्वाति कुमार ने किच्छा में फोर्टिफाइड चावल का नमूना लिया था। जो जांच के लिए द्वारका नई दिल्ली भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में नमूने में विटामिन बी1, बी3, विटामिन बी6 और आयरन मात्रा से कम मिले। इस पर नौ अप्रैल 2024 को न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। उन्होंने सुनवाई के बाद 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा टनकपुर रोड खटीमा में खाद्य कारोबारी के घटिया मावा बेचने पर 25 हजार रुपये, पुलभट्टा किच्छा में मिठाई विक्रेता पर 25 हजार रुपये, बरा किच्छा के खाद्य कारोबारी की मसूर दाल के फेल नमूने पर 25 हजार रुपये, सिसौना सितारगंज में साबुत धनिया के विक्रय करने पर 25 हजार रुपये एवं ठाकुरद्वारा रोड काशीपुर में कारोबारी के घटिया रसगुल्ले मिलने पर दस हजार रुपये जुर्माना डाला। डाॅ. फुलारा ने कहा कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी ने एफएसएसए एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री नहीं की तो कार्रवाई की जाएगी।
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