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'मैंने सुनी बेटी की चीख': बाप ने 11 साल की पुत्री संग की गंदी हरकत, मां फरियाद लेकर पहुंची थाने; अब हुआ इंसाफ

Thu, 02 Nov 2023 03:00 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 02 Nov 2023 03:00 PM IST
सार

बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के दोषी सौतेले पिता को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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Father sentenced to five years for doing obscene acts with step daughter in b
पिता ने की बेटी संग अश्लील हरकत - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के दोषी सौतेले पिता को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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बाजपुर निवासी महिला ने 25 जुलाई 2021 को अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने कहा था कि वह कुछ समय पहले अपने बच्चों के साथ एक मकान में किराये पर रहती थी। इस बीच मकान मालिक ने उससे शादी कर ली। 24 जुलाई की रात वह शराब पीकर आया और कुछ देर बाद उसे बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।

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आरोप है कि पति उसकी 11 साल की बेटी से अश्लील हरकत कर रहा था। विरोध करने पर  गला दबाने का प्रयास किया। पुलिस ने 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में चली। एडीजीसी विकास गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए।

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इन धाराओं में सुनाई सजा
धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना, धारा 354 में तीन साल का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माने, धारा 323, 504, 506 में एक-एक साल का कारावास। 

क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे दो लाख 
कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। जज अश्वनी गौड़ ने सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये प्रदान करें।
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