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बगैर मानचित्र काटी जा रही हैं कालोनियां, प्राधिकरण ने जारी किए नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 11:27 PM IST
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Eight Unauthorized Colonies Gets Notice
काशीपुर ढेला नदी में काटी गई अवैध कॉलोनी। - फोटो : KASHIPUR
काशीपुर। मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर काटी जा रही कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सख्ती दिखाई है। डीडीए के छापे में आठ कॉलोनियां अनाधिकृत पाई गईं। इनके संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, इसके साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।
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सोमवार को डीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव पंकज उपाध्याय, जसपुर एसडीएम सुंदर सिंह ने राजस्व निरीक्षक नितिन शर्मा, दौलत सिंह और सरताज खान की टीम ने छापा मारा। रामनगर रोड की दो आवासीय कॉलोनियां, ढेला नदी के पास बैलजूड़ी, सरवरखेड़ा, खोखराताल, कुंडा आदि क्षेत्रों के कॉलोनाइजर्स रिकार्ड तलब किए गए। जांच में आठ कॉलोनियां रेरा में पंजीकृत नहीं पाई गईं। तिवारी ने बताया कि सरवरखेड़ा में खसरा नंबर 1307, 1347, ग्राम बैलजूड़ी के खसरा नंबर 45 व 47, सरवरखेड़ा के 889 व 898, खोखराताल में खसरा नंबर 90, 91, 92, 93, खोखराताल के खसरा नंबर 76, कुदईयांवाला के खसरा नंबर 241, बैलजूड़ी के खसरा नंगर 916, 917, 918, 919, 925, 927 व 929 और कुंडा के खसरा नंबर 207 में कालोनियां अनाधिकृत रूप से काटी जा रही हैं। इन सभी कॉलोनाइजर्स को प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एवं एसडीएम काशीपुर गौरव सिंघल ने पूर्व में नोटिस जारी किए हैं। स्पष्टीकरण न देने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर कॉलोनियां ध्वस्त कर दी जाएंगी।
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कॉलोनियों में आवासीय भूखंड खरीदने से पहले जरूरी बातें
1. प्लॉट के नक्शे की जांच लेखपाल के पास जाकर अवश्य करें।
2. प्लॉट लेने से पहले खतौनी देखें और उसमें रास्ता चिह्ति करें, प्लॉट की दिशा को अच्छी तरह देखें।
3. प्लॉट का 12 साला अवश्य जांचें।
4. कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन रेरा में है, यह अवश्य सुनिश्चित कर लें।
5. प्लॉट का खसरा नंबर अवश्य देखें।
6. प्लॉट या कॉलोनी किसी नदी या नाले पर तो नहीं है उसकी जांच करें।
7. प्लॉट की सेटेलाइट लोकेशन ऑनलाइन जांच लें।
8. कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
9. कॉलोनी विक्रेता की जाति और जमीन पर ऋण के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें।
कोड
मानचित्र स्वीकृत नहीं कराने पर कॉलोनी को सीज किया जाएगा। इसके लिए जेई और संयुक्त सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। इन कॉलोनियों में भूखंडों के बैनामों पर रोक लगा दी गई है।
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-बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष डीडीए ।
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