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Udham Singh Nagar News: नशा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना
Sat, 03 Jun 2023 01:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 03 Jun 2023 01:06 AM IST
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रुद्रपुर। एनडीपीएस न्यायालय ने नशे के इंजेक्शन की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। काशीपुर पुलिस ने दो साल पहले आरोपी को नशे के 120 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
चार अक्तूबर 2020 की रात तत्कालीन टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने गश्त के दौरान ढकिया गुलाबो तिराहे के पास से बाइक सवार आदर्श नगर काशीपुर निवासी विशाल कुमार को नशे के 120 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह ठाकुरद्वारा से इंजेक्शन खरीद कर लाता है और काशीपुर में ऊंचे दामों में बेचता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ड्रग अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुशील तोमर की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि इस मामले में सात गवाह और नौ सबूत पेश किए गए जिसके आधार पर विशाल आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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चार अक्तूबर 2020 की रात तत्कालीन टांडा उज्जैन चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने गश्त के दौरान ढकिया गुलाबो तिराहे के पास से बाइक सवार आदर्श नगर काशीपुर निवासी विशाल कुमार को नशे के 120 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह ठाकुरद्वारा से इंजेक्शन खरीद कर लाता है और काशीपुर में ऊंचे दामों में बेचता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ड्रग अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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इस मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुशील तोमर की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि इस मामले में सात गवाह और नौ सबूत पेश किए गए जिसके आधार पर विशाल आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।