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घोटाला: दो आरोपी अदालत में पेश

Tue, 16 Jan 2018 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रुद्रपुर Updated Tue, 16 Jan 2018 12:34 AM IST
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two people in court
dp - फोटो : अमर उजाला

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एनएच 74 भूमि मुआवजा आवंटन घोटाले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार पीसीएस अफसर अनिल कुमार शुक्ला और पूर्व तहसीलदार मोहन सिंह को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल/ विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुमकुम रानी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। इस मामले में अब तक तीन पीसीएस अफसरों समेत कुल 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
एसआईटी ने रविवार की रात पीसीएस अफसर को निलंबित तहसीलदार मोहन सिंह के साथ रुद्रपुर में गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल/ विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुमकुम रानी की अदालत में पेश किया । जिन्हें 17 जनवरी तक न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के मुताबिक 17 जनवरी को ही इस घोटाले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों की भी रिमांड खत्म हो रही है इसलिए 17 जनवरी को ही सभी आरोपियों की रिमांड एक साथ आगे बढ़ेगी।
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पटवारी और काश्तकार ने डीपी सिंह पर लगाए गंभीर आरोप
नैनीताल। एनएच घोटाले में एक पटवारी और एक काश्तकार ने सरकारी गवाह बनते हुए निलंबित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
बाजपुर निवासी काश्तकार अमृतपाल ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जिन्हें सील बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि अमृतपाल ने अपने बयान में डीपी सिंह पर अधिक मुआवजा देने के नाम पर सेल्फ चेक लेने और उसके खाते से 24 हजार रुपये निकालने का उल्लेख किया है जबकि सितारगंज के पटवारी राम अवतार ने कहा कि उनके हस्ताक्षरों से राजस्व अभिलेखों में जिस कृषि भूमि को अकृषि दर्ज कराया गया है वह उन्होंने दर्ज नहीं किया है। ब्यूरो
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