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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Rapist sentenced to 15 years of imprisionment

बलात्कारी को 15 साल की सजा 

Wed, 01 Jun 2016 12:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर Updated Wed, 01 Jun 2016 12:33 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बलात्कार मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक आरोपी को 15 साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
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31 जुलाई 2015 को रुद्रपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वादी एक कंपनी में कार्य करता है। वह कंपनी में ड्यूटी करने गया था। उसकी पत्नी ने उसे उसे मोबाइल पर सूचना दी कि उसके पड़ोसी किराएदार भुवन सिंह तड़ागी ने उसकी नाबालिग पुत्री को कमरे में बुलाकर बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 
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न्यायालय में ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रानीखेत के चमोली निवासी भुवन चंद तड़ागी को मुजरिम करार देते हुए 15 साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी अभी जेल में है। अभियोजन की पैरवी एडीजीसी उमेश नाथ पांडेय आदि ने की।
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