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रेप और हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
Updated Tue, 14 Jun 2016 12:11 AM IST
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रेप का अाराोपी
- फोटो : अमर उजाला
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शहर के एक होटल में युवती से रेप के बाद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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बीते 31 अगस्त 2013 को रामनगर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने काशीपुर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उनकी भांजी और आरोपी मयंक वर्मा उर्फ मंकेश्वर नाथ वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा निवासी मोहल्ला लाहौरियान काशीपुर एक ही जगह नौकरी करने की वजह से एक दूसरे को जानते थे।
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उसकी भांजी ने नौकरी छोड़ दी थी। बीते 30 अगस्त 2013 को मयंक ने नौकरी दिलाने के बहाने भांजी को काशीपुर बुलाया और बाइक पर बिठाकर रुद्रपुर रोड स्थित एक होटल में ले गया। उसकी भांजी के साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को कमरे की छत के पंखे से उसी के दुपट्टा से लटका दिया गया।
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मुकदमा दर्ज होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता संतोष नकवी ने कहा कि आरोपी ने दोस्ती और विश्वास का भी कत्ल किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि युवती ने आत्महत्या की थी।
अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मयंक वर्मा को रेप और हत्या का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने आरोपी मयंक वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपयों का अर्थदंड किया।