फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Naib, including five Patwari fraud case

नायब तहसीलदार, पटवारी समेत पांच पर धोखाधड़ी का केस

Mon, 05 Sep 2016 11:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर Updated Mon, 05 Sep 2016 11:57 PM IST
विज्ञापन
Naib, including five Patwari fraud case
एफआईआर - फोटो : अमर उजाला

फर्जी तरीके से वसीयतनामा और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर खेती की जमीन नाम करवाने के मामले में अदालत के आदेश पर थाने में निवर्तमान नायब तहसीलदार, पटवारी सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी नायब अब जसपुर में प्रभारी तहसीलदार के पद पर तैनात हैं और पटवारी लंबे समय से मेडिकल लीव पर हैं।

विज्ञापन

ग्राम बलरामनगर निवासी अमित कुमार की भूमि गिरधरनगर क्षेत्र में है। 

अपर सिविल जज (प्र.ख.) रुद्रपुर को दिए प्रार्थना पत्र में उसने कहा कि उसकी फसली वर्ष 1421-1426 तक की खतौनी संख्या 244 में कुल रकबा 3.797 है। यह भूमि अंकित कुमार पुत्र भगवान दास, करतार चंद्र, रमेश लाल, इंद्रजीत, परमानंद, देशराज, रमेश लाल, भीमसेन, धर्मपाल, कल्याण दास पुत्रगण दीवान चंद, हुकम देवी वेवा गुरदित्ता, खैराती लाल पुत्र सुबाराम, कर्मचन्द, धर्मचंद पुत्रगण लडीका राम, चंकित कुमार पुत्र भगवान दास के नाम 1390 और 1403 फसली वर्ग 1ख गवर्नमेंट एक्ट श्रेणी में दर्ज है। 
विज्ञापन


इंद्रजीत का देहांत 24 अप्रैल 2014 को हो गया था। उसके बाद भूमि पर वह स्वयं और उसके सहखातेदार बतौर वारिस संयुक्त रूप से खेती कर रहे हैं। 24 जून 2015 को तहसील गदरपुर के भूलेख कंप्यूटर कक्ष से जब उन्होंने इस भूमि की खतौनी प्राप्त की तो उसमें 1422 के वाद संख्या30/4560 वर्ष 2013-14 न्यायालय तहसीलदार गदरपुर के आदेश 5 फरवरी 2015 के अनुसार खसरा नंबर 110, रकबा 0.400 है। इसमें इंद्रजीत का नाम खारिज कर सोमनाथ पुत्र उत्तम चंद का नाम अपंजीकृत वसीयतनामा द्वारा उसी वर्ग में दर्ज है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


12 नवंबर-03 को कथित मृत्यु प्रमाण पत्र और वसीयतनामा फर्जी एवं धोखाधड़ी से बनाकर उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार गदरपुर से सांठगाठ करके गुपचुप तरीके से अपंजीकृत बैनामा प्रस्तुत कर उक्त जमीन अपने नाम करा ली गयी। अमित कुमार ने प्रार्थना पत्र में कहा कि उपरोक्त घटना की रिपोर्ट थाना गदरपुर में 15 जुलाई 2014 को तहरीर दी। उसके बाद एसएसपी से भी शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 


कार्रवाई न होने पर उसने सिविल जज रुद्रपुर से न्याय की गुहार लगाई। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मामले की सुनवाई कर गदरपुर थाने को आदेशित किया कि ग्राम बलरामनगर निवासी सोमनाथ, सीतापुर गिरधरनगर निवासी जगदीश, ग्राम बराखेड़ा निवासी राजेश कुमार, निवर्तमान नायब तहसीलदार मोहन सिंह और पटवारी मान सिंह के खिलाफ खिलाफ 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाये। पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed