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कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म के बाद जबरन गर्भपात कराने का मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 02 Jun 2018 12:44 AM IST
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काशीपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर गर्भपात गिराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर आईटीआई थाना पुलिस ने बिहार निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
आईटीआई क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि वर्ष 2011 में सिवान (बिहार) से उसकी बहन की बारात आई थी। जिसमें सतेंद्र भी आया था। शादी के कार्यक्रमों के दौरान सतेंद्र से उसकी पहचान हो गई। इसके बाद वह सिवान से उसके घर आने- जाने लगा। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए।
वर्ष 2017 में गर्भ ठहरने पर उसने जबरन गर्भपात करा दिया। सरकारी नौकरी लगने पर सतेंद्र शादी करने की बात से मुकर रहा है। आरोप है कि विरोध करने पर उसने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए धारा 156(3) के तहत आरोपी सतेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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आईटीआई क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि वर्ष 2011 में सिवान (बिहार) से उसकी बहन की बारात आई थी। जिसमें सतेंद्र भी आया था। शादी के कार्यक्रमों के दौरान सतेंद्र से उसकी पहचान हो गई। इसके बाद वह सिवान से उसके घर आने- जाने लगा। आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए।
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वर्ष 2017 में गर्भ ठहरने पर उसने जबरन गर्भपात करा दिया। सरकारी नौकरी लगने पर सतेंद्र शादी करने की बात से मुकर रहा है। आरोप है कि विरोध करने पर उसने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए धारा 156(3) के तहत आरोपी सतेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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