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Udham Singh Nagar News: कोर्ट के आदेश पर दो दोस्तों पर हत्या का केस दर्ज
Thu, 20 Apr 2023 11:35 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 20 Apr 2023 11:35 PM IST
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काशीपुर। आठ माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो दोस्तों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मुरादाबाद जिले के थाना भगतपुर निवासी नुसरत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दो अगस्त 2022 की सुबह अंकुर शर्मा नामक युवक उसके घर आया और उसके बेटे जुबेद आलम को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। अगली सुबह सूचना मिली कि जुबेर गोयल राइस मिल के पास सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़ा है। उन्होंने शानू और अंकुर शर्मा पर जुबैद की हत्या का शक जताया। पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर लिया है।
पॉक्सो के दो आरोपियों की जमानत खारिज
रुद्रपुर। पॉक्सो के दो अलग-अलग मामलों में जेल में बंद आरोपियों की जमानत के आवेदन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। दोनों आरोपी एक साल से जेल में हैं और इनमें एक महिला भी शामिल थे। अक्तूबर 2022 के एक मामले में पुलिस ने सर्वेश देवी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय एफटीसी/ अपर जिला सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) में महिला की ओर से जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था। न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जमानत पत्र को निरस्त कर दिया। इधर वर्ष 2021 में ट्रांजिट कैंप में करनवीर पर एक किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर मई 2021 में आरोपी को जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत पत्र का आवेदन दाखिल किया था। न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने जमानत पत्र को निरस्त कर दिया।
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पॉक्सो के दो आरोपियों की जमानत खारिज
रुद्रपुर। पॉक्सो के दो अलग-अलग मामलों में जेल में बंद आरोपियों की जमानत के आवेदन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। दोनों आरोपी एक साल से जेल में हैं और इनमें एक महिला भी शामिल थे। अक्तूबर 2022 के एक मामले में पुलिस ने सर्वेश देवी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय एफटीसी/ अपर जिला सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो) में महिला की ओर से जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था। न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जमानत पत्र को निरस्त कर दिया। इधर वर्ष 2021 में ट्रांजिट कैंप में करनवीर पर एक किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर मई 2021 में आरोपी को जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत पत्र का आवेदन दाखिल किया था। न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने जमानत पत्र को निरस्त कर दिया।
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