फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Court news from kashipur

Udham Singh Nagar News: नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 31 Aug 2023 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 31 Aug 2023 12:39 AM IST
विज्ञापन
Court news from kashipur
काशीपुर। नकली नोट के साथ पकड़े गए गैंग के कथित सरगना राजेंद्र सिंह उर्फ राजू की जमानत अर्जी प्रथम एडीजे की अदालत ने खारिज कर दी। पांच मई 2023 को पुलिस ने पुराने ढेला नदी पुल के पास मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से 500 रुपये के नकली नोट से भरी पेटी कुल 22,08,500 रुपये की जाली करेंसी बरामद की थी। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम राजेंद्र सिंह निवासी शक्तिनगर बिजनौर यूपी व बूटा सिंह निवासी भोगपुर नगीना बिजनौर बताया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ई-स्टांप पेपर और कंप्यूटर बरामद किया था। आरोपी राजेंद्र सिंह तभी से जेल में बंद है। उसके अधिवक्ता ने जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने उसकी जमानत अर्जी का विरोध किया। प्रथम एडीजे की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन


साक्ष्य के अभाव में बल्ब चोरी का आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक कंपनी के बल्ब चोरी करने के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मोहल्ला कटरामालियान गुरुनानक कॉलोनी निवासी मनोज अरोरा ने चार अप्रैल 2017 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। बताया कि बिजली के उपकरण का उनका स्टोर महाराणा प्रताप चौक पर है। मोहल्ला रजवाड़ा निवासी रोहित चौहान वहां से बल्ब चोरी कर रहा था। उनकी दुकान पर काम करने वाले सतवीर सिंह ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी गए बल्ब की एक पेटी बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रोहित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट मोहम्मद नईम ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली के साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी रोहित को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed