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मोबाइल लूट के दो आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त
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काशीपुर। मोबाइल लूटकर भागे दो आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला विजयनगर नईबस्ती निवासी नितिन कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर, 2020 को शाम करीब पौने आठ बजे वह बाजपुर रोड पर एक नर्सिंग होम के बाहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इसी दौरान आवास विकास की ओर से बाइक पर आए दो युवक उसके हाथ से मोबाइल लूट ले गए। पीछा करने के बाद भी आरोपी पकड़े नहीं जा सके।
पुलिस ने इस मामले में मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने कुंडा थाने के ग्राम करनपुर निवासी वीरू और हैप्पी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता रहमत अली खां ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। न्यायिक मजिस्ट्रेट करिश्मा डंगवाल ने मोबाइल लूट के दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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मोहल्ला विजयनगर नईबस्ती निवासी नितिन कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर, 2020 को शाम करीब पौने आठ बजे वह बाजपुर रोड पर एक नर्सिंग होम के बाहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। इसी दौरान आवास विकास की ओर से बाइक पर आए दो युवक उसके हाथ से मोबाइल लूट ले गए। पीछा करने के बाद भी आरोपी पकड़े नहीं जा सके।
पुलिस ने इस मामले में मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने कुंडा थाने के ग्राम करनपुर निवासी वीरू और हैप्पी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता रहमत अली खां ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। न्यायिक मजिस्ट्रेट करिश्मा डंगवाल ने मोबाइल लूट के दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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