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Udham Singh Nagar News: पंत विवि में प्राध्यापकों की भर्ती पर फिर छाए संशय के बादल
Sat, 15 Feb 2025 12:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:02 AM IST
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पंतनगर। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में बीती 27 जनवरी को विज्ञापित 260 प्राध्यापकों की भर्ती पर एक बार फिर संशय के बादल मंडराने लगे हैं।
संयुक्त सचिव कृषि महिमा राॅकुली ने विवि के कुलपति को पत्र लिखकर भर्ती के लिए राज्यपाल से पूर्वानुमोदन नहीं लेने सहित यूजीसी की गाइडलाइन दरकिनार करने की बात कहते हुए चेताया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बजट मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर शासन की कोई वित्तीय देयता नहीं होगी।
बीते बृहस्पतिवार को कुलपति को भेजे पत्र में सचिव ने कहा कि विवि ने 260 शैक्षणिक/समकक्ष पदों को भरने के लिए 27 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि अधिनियम के अधीन स्थापित विवि में पूर्ववर्ती यूपी राज्य की ओर से 30 जनवरी 1993 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियुक्ति नहीं किए जाने का प्रावधान है।
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उत्तराखंड बजट मैनुअल में रिक्तियों को भरे जाने के लिए विद्यमान व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक प्रावधान के लिए विवि ने पदों के सृजन की स्वीकृति संबंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसमें विज्ञापित 260 पद भी शामिल हैं, जिसके लिए संभावित अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार 52.85 करोड़ रुपये है।
सचिव ने कहा कि विवि के प्रबंध परिषद् 26 नवंबर 2024 को संपन्न 250वीं बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अनु सचिव राज्यपाल के पत्र के माध्यम से सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए विषयवार रिक्ति/पदोन्नति पदों संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए यूजीसी विनियम-2018 का विवि की परिनियमावली में यथास्थान समावेशित किए जाने का प्रस्ताव राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
विवि अधिनियम के अनुसार यूजीसी की वही संस्तुतिया विवि के लिए लागू होती है, जो शासन से अनुमोदित की जाती हैं। यूजीसी की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार 27 जनवरी 2025 को विज्ञापित 260 पदों के विज्ञापन को तत्काल स्थगित/निरस्त करते हुए भर्ती किए जाने के लिए शासन से प्राप्त अनुमोदन की प्रति, एवं पदों को विज्ञापित करने के लिए अनुमानित वित्तीय भार 52.85 करोड़ प्रतिवर्ष किस बजट से वहन किया जाएगा, के संबंध में एक सप्ताह मे उपलब्ध कराएं।
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संयुक्त सचिव कृषि महिमा राॅकुली ने विवि के कुलपति को पत्र लिखकर भर्ती के लिए राज्यपाल से पूर्वानुमोदन नहीं लेने सहित यूजीसी की गाइडलाइन दरकिनार करने की बात कहते हुए चेताया है।
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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बजट मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर शासन की कोई वित्तीय देयता नहीं होगी।
बीते बृहस्पतिवार को कुलपति को भेजे पत्र में सचिव ने कहा कि विवि ने 260 शैक्षणिक/समकक्ष पदों को भरने के लिए 27 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि अधिनियम के अधीन स्थापित विवि में पूर्ववर्ती यूपी राज्य की ओर से 30 जनवरी 1993 को जारी अधिसूचना के तहत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियुक्ति नहीं किए जाने का प्रावधान है।
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उत्तराखंड बजट मैनुअल में रिक्तियों को भरे जाने के लिए विद्यमान व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक प्रावधान के लिए विवि ने पदों के सृजन की स्वीकृति संबंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसमें विज्ञापित 260 पद भी शामिल हैं, जिसके लिए संभावित अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार 52.85 करोड़ रुपये है।
सचिव ने कहा कि विवि के प्रबंध परिषद् 26 नवंबर 2024 को संपन्न 250वीं बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अनु सचिव राज्यपाल के पत्र के माध्यम से सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए विषयवार रिक्ति/पदोन्नति पदों संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए यूजीसी विनियम-2018 का विवि की परिनियमावली में यथास्थान समावेशित किए जाने का प्रस्ताव राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
विवि अधिनियम के अनुसार यूजीसी की वही संस्तुतिया विवि के लिए लागू होती है, जो शासन से अनुमोदित की जाती हैं। यूजीसी की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार 27 जनवरी 2025 को विज्ञापित 260 पदों के विज्ञापन को तत्काल स्थगित/निरस्त करते हुए भर्ती किए जाने के लिए शासन से प्राप्त अनुमोदन की प्रति, एवं पदों को विज्ञापित करने के लिए अनुमानित वित्तीय भार 52.85 करोड़ प्रतिवर्ष किस बजट से वहन किया जाएगा, के संबंध में एक सप्ताह मे उपलब्ध कराएं।