{"_id":"686d725cfff0152d3a0dcb7a","slug":"cases-will-be-settled-on-the-basis-of-compromise-for-90-days-rudrapur-news-c-242-1-rdp1005-127013-2025-07-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: 90 दिनों तक सुलह-समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: 90 दिनों तक सुलह-समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले
Wed, 09 Jul 2025 01:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Wed, 09 Jul 2025 01:02 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि जिले में एक जुलाई से आगामी 90 दिन तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जिले के सभी न्यायालयों में लंबित प्रकरण मध्यस्थता कर अधिवक्ताओं के सहयोग से आपसी सुलह-समझौतों के आधार पर निशुल्क निस्तारित किए जाएंगे।
एडीआर सेंटर में प्रेसवार्ता करते हुए प्राधिकरण सचिव ने ''''मध्यस्थता राष्ट्र के लिए'''' कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जिले के न्यायालयों में पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलु हिंसा, चेक अनादरण मामले, वाणिज्यिक लेनदेन संबंधित मामलों में मध्यस्थता कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। साथ ही सर्विस संबंधी, फौजदारी के शमनीय प्रकृति के मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली मामले, बंटवारा संबंधी, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधित और अन्य सुसंगत दीवानी मामलों का भी मध्यस्थता कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
सचिव सागर ने आम जनता से अपील की कि वे अभियान में मामलों को निस्तारित कराकर लाभ उठाएं और अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर एडीआर केंद्र रुद्रपुर के फोन नंबर 05944-250682 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीआर सेंटर में प्रेसवार्ता करते हुए प्राधिकरण सचिव ने ''''मध्यस्थता राष्ट्र के लिए'''' कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जिले के न्यायालयों में पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलु हिंसा, चेक अनादरण मामले, वाणिज्यिक लेनदेन संबंधित मामलों में मध्यस्थता कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। साथ ही सर्विस संबंधी, फौजदारी के शमनीय प्रकृति के मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली मामले, बंटवारा संबंधी, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधित और अन्य सुसंगत दीवानी मामलों का भी मध्यस्थता कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
विज्ञापन
सचिव सागर ने आम जनता से अपील की कि वे अभियान में मामलों को निस्तारित कराकर लाभ उठाएं और अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर एडीआर केंद्र रुद्रपुर के फोन नंबर 05944-250682 पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन