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Udham Singh Nagar News: एक्सपायरी राशन बांटने पर ठेकेदार-किराना स्टोर स्वामी पर केस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 03:21 AM IST
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Case against contractor-grocery store owner for distributing expired ration
खटीमा। बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायरी डेट का राशन बांटने के मामले में पुलिस ने ठेकेदार और किराना स्टोर स्वामी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस को तहरीर देकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेद्र सिंह धामी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में चार जुलाई 2024 को नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई थी। उक्त नीलामी में आरिफ इंटर प्राइजेज खटीमा की ओर से न्यूनतम कोटेशन पर उनके पक्ष में स्वीकृत की गई। इसके बाद सात व आठ जुलाई 2024 को हुई अतिवृष्टि में पीडित परिवारों के लिए राशन किट तैयार किए जाने के लिए आरिफ इंटर प्राइजेज को निर्देशित किया गया। उसकी ओर से उपलब्ध कराई गई कुछ राशन किटों में एक्सपायरी डेट वाला खाद्य तेल पाया गया। इस बाबत जानकारी लेने पर ठेकेदार ने बताया कि उक्त एक्सपायरी डेट वाला खाद्य तेल राम राम किराना स्टोर की ओर से उपलब्ध कराया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजीव नगर निवासी ठेकेदार आरिफ इंटरप्राइजेज खटीमा व राम राम किराना स्टोर के स्वामी राजीव नगर निवासी शंकर लाल गुप्ता के विरूद्ध आपदा प्रबधन अधिनियम व खाघ सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया है।
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