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Udham Singh Nagar News: जमीन बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर 12 लाख हड़पने का आरोप
Sun, 25 Jan 2026 11:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 25 Jan 2026 11:51 PM IST
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काशीपुर। एक व्यक्ति ने भूमि विक्रय के नाम पर 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
ग्राम बघेलेवाला तहसील काशीपुर निवासी भोगराज सिंह पुत्र नत्थू सिंह में तहसीलदार और आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर सौंपी। इसमें आरोप लगाया कि अंशुल शर्मा ने ग्राम बरखेड़ा पांडे में 0.810 हेक्टेयर भूमि को अपनी बताते हुए उसे बेचने का प्रस्ताव दिया।
आरोपी ने स्वयं को भूमि का वैधानिक स्वामी बताते हुए उससे 12 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने भूमि विक्रय दस्तावेजों में अपनी फोटो चस्पा करके किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर किए हुए थे। साथ ही जांच में विक्रय समझौते में दर्शाया गया गवाह राहुल सिंह भी फर्जी पाया गया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी अंशुल शर्मा ने उसकी पत्नी से धोखाधड़ी करके भूमि के मूल कागजात अपने कब्जे में ले लिया। इसे अब तक वापस नहीं किया गया। बताया कि जांच के दौरान पता चला जिस भूमि का सौदा किया गया था वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति की है। आरोपी का उस भूमि पर कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है।
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ग्राम बघेलेवाला तहसील काशीपुर निवासी भोगराज सिंह पुत्र नत्थू सिंह में तहसीलदार और आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर सौंपी। इसमें आरोप लगाया कि अंशुल शर्मा ने ग्राम बरखेड़ा पांडे में 0.810 हेक्टेयर भूमि को अपनी बताते हुए उसे बेचने का प्रस्ताव दिया।
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आरोपी ने स्वयं को भूमि का वैधानिक स्वामी बताते हुए उससे 12 लाख रुपये ले लिए। पीड़ित ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने भूमि विक्रय दस्तावेजों में अपनी फोटो चस्पा करके किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर किए हुए थे। साथ ही जांच में विक्रय समझौते में दर्शाया गया गवाह राहुल सिंह भी फर्जी पाया गया।
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पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी अंशुल शर्मा ने उसकी पत्नी से धोखाधड़ी करके भूमि के मूल कागजात अपने कब्जे में ले लिया। इसे अब तक वापस नहीं किया गया। बताया कि जांच के दौरान पता चला जिस भूमि का सौदा किया गया था वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति की है। आरोपी का उस भूमि पर कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है।