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सास-ससुर सहित पांच की जमानत याचिका खारिज

Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
Udham singh nagar
Udham singh nagar Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
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रुद्रपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद सास-ससुर सहित पांच लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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न्यायिक सूत्रों के अनुसार सितारगंज के पूर्ति निरीक्षक को सूचना मिली कि सितारगंज निवासी कृष्ण कुमार अपनी दुकान पर घरेलू गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफ्लिंग करता है। जांच के लिए जब पूर्ति निरीक्षक टीम के साथ चार सितंबर 2012 को मौके पर पहुंचे, तो आरोपी की दुकान से 22 घरेलू गैस सिलेंडर एवं अवैध रिफ्लिंग के उपकरण बरामद हुए। इस पर दुकान स्वामी को जेल भेज दिया। शनिवार को सुनवाई के पश्चात जिला न्यायाधीश जयदेव सिंह ने आरोपी कृष्ण कुमार की जमानत रद्द कर दी। अन्य मामले में दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को प्रताड़ित एवं मारपीट कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले सांई कालोनी खटीमा निवासी ससुर रतेंद्र सिंह एवं सास द्रोपदी देवी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। वहीं, इस्लाम नगर खटीमा में मदरसे में छात्र-छात्राओं की फर्जी सूची दर्शाकर एवं मदरसे में अध्ययनरत बच्चों की छात्रवृत्ति को हड़पने वाले मदरसे की प्रबंधक खटीमा निवासी इरफानउल्ल हक कादिरी की जमानत याचिका को भी जिला जज ने खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार खटीमा के सहायक समाज कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार टम्टा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि इस्लाम नगर खटीमा में स्थित मदरसा गोसिया के प्रबंधक द्वारा सह अभियुक्त दीपक टम्टा, मुरलीधर भट्ट व मदरसे के ही प्रधानाचार्य द्वारा अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अधिक संख्या दिखाते हुए छात्रवृत्ति की मांग कर छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में से एक लाख रुपये हड़प लिए और छात्रों से 250 से 300 रुपये की अवैध वसूली की गई। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर प्रबंधक को जेल भेज दिया था। उधर, एक अन्य मामले में दिनेशपुर निवासी सुजीत सरकार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके मौसेरे भाई बबलू को रुपयों के लेन-देन के विवाद में वार्ड नंबर चार दिनेशपुर निवासी रविन ढाली ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या कर दी है। जिला जज ने रविन की जमानत भी खारिज कर दी।
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