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नानकमता के नायब तहसीलदार पर गिरी गाज
Updated Sat, 24 Mar 2018 12:12 AM IST
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रुद्रपुर। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में हीलाहवाली, हाइवे मुआवजा वितरण, वीआईपी, वसूली आदि कार्यों में अपेक्षित सहयोग नहीं करना नानकमत्ता उपतहसील के नायब तहसीलदार (मूलपद रजिस्ट्रार कानूनगो) योगेश कुमार वर्मा को महंगा पड़ा है। डीएम ने आरोपों को गंभीर मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जिला मुख्यालय संबद्ध किया है।
शुक्रवार को डॉ. नीरज खैरवाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि योगेश कुमार वर्मा ने उच्चाधिकारियों की ओर से सौंपे गए राजकीय दायित्वों के निर्वहन की उपेक्षा कर अनुशासनहीनता की है। फरवरी में वसूली, मुआवजा वितरण कार्यों में अपेक्षित सहयोग नहीं करते हुए राजकीय कार्यों की उपेक्षा की।
इसके अलावा एनएच 74, 87 एवं 125 के प्रतिकरण के समयबद्ध भुगतान किए जाने संबंधी प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद तहसीलदार स्तर पर सौंपे गए दायित्वों में गंभीर लापरवाही की गई। 16 फरवरी को नानकमत्ता साहिब में मुख्यमंत्री के वीआईपी कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अभ्यागत के कार्यक्रम को बाधित/प्रभावित करने का प्रयास किया गया।
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योगेश वर्मा पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनके सिद्ध होने पर उनको दीर्घदंड दिया जाना संभावित है। डीएम ने योगेश वर्मा, नायब तहसीलदार नानकमत्ता, मूल पद रजिस्ट्रार कानूनगो को निलंबित करने और निलंबनकाल मेें जिला मुख्यालय संबद्ध करने के आदेश दिए हैं।
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शुक्रवार को डॉ. नीरज खैरवाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि योगेश कुमार वर्मा ने उच्चाधिकारियों की ओर से सौंपे गए राजकीय दायित्वों के निर्वहन की उपेक्षा कर अनुशासनहीनता की है। फरवरी में वसूली, मुआवजा वितरण कार्यों में अपेक्षित सहयोग नहीं करते हुए राजकीय कार्यों की उपेक्षा की।
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इसके अलावा एनएच 74, 87 एवं 125 के प्रतिकरण के समयबद्ध भुगतान किए जाने संबंधी प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद तहसीलदार स्तर पर सौंपे गए दायित्वों में गंभीर लापरवाही की गई। 16 फरवरी को नानकमत्ता साहिब में मुख्यमंत्री के वीआईपी कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अभ्यागत के कार्यक्रम को बाधित/प्रभावित करने का प्रयास किया गया।
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योगेश वर्मा पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनके सिद्ध होने पर उनको दीर्घदंड दिया जाना संभावित है। डीएम ने योगेश वर्मा, नायब तहसीलदार नानकमत्ता, मूल पद रजिस्ट्रार कानूनगो को निलंबित करने और निलंबनकाल मेें जिला मुख्यालय संबद्ध करने के आदेश दिए हैं।