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Udham Singh Nagar News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2024 03:48 AM IST
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20 years rigorous imprisonment to the accused of raping a girl
रुद्रपुर। साढ़े पांच साल पहले काशीपुर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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काशीपुर के आईटीआई थाने में दर्ज केस में एक व्यक्ति ने कहा था कि 26 जनवरी 2019 को उसका दूर का रिश्तेदार अंकुर उर्फ अंशुल निवासी महेशपुर खेम थाना भगतपुर मुरादाबाद और शेर सिंह नशे की हालत में घर आए थे। उन्होंने दोनों को घर से जाने के लिए कहा तो उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा।
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जब तक वह पानी लेकर लौटा अंकुर उनकी छह साल की बेटी को खाने का सामान दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। शेर सिंह से इस बारे में पूछा तो वह घबराकर वहां से चला गया। करीब एक घंटे बाद अंकुर उनकी बेटी को बदहवास हालत में छोड़कर चला गया।
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बेटी ने बताया कि अंकुर ने उसके साथ गंदी हरकत की और किसी को बताने पर माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस पर पुलिस ने अंकुर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय ने अंकुर को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। जुर्माने राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर दिलाने के लिए आदेश की काॅपी डीएम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए। अमर उजाला ब्यूरो
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