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अनुबंधित ढाबों पर बसें नहीं रोकी तो होगा मुकदमा

Thu, 07 Sep 2017 12:33 AM IST
Updated Thu, 07 Sep 2017 12:33 AM IST
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अनुबंधित ढाबों पर बसें नहीं रोकी तो होगा मुकदमा
रुद्रपुर। अनुबंधित ढाबों पर बसें नहीं रोकने वाले चालक-परिचालकों पर अब मुकदमा दर्ज कर जुर्माना वसूला जाएगा। अगर अनाधिकृत ढाबे पर बस रुकी तो संबंधित ढाबा संचालक पर भी मुकदमा दर्ज होगा।
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उत्तराखंड परिवहन निगम ने राजस्व प्राप्ति के लिए विभिन्न रूटों पर ढाबों से अनुबंध किया है। बसों को ढाबों पर रोकने के एवज में रोडवेज प्रबंधन ढाबा स्वामी से शुल्क लेता है, लेकिन चालक-परिचालक अपने निजी लाभ के लिए बसों को अनुबंधित ढाबों पर न रोककर अपने पसंदीदा अनाधिकृत ढाबों पर रोकते हैं।
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निगम प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि चालक-परिचालक अनाधिकृत ढाबा संचालकों से कमीशन लेते हैं। इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी दीपक जैन ने आरोपी चालक-परिचालकों के साथ ही अनाधिकृत ढाबा स्वामी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इसके साथ ही आरोपी चालक-परिचालक से अर्थदंड के रूप में एक-एक हजार रुपये भी वसूले जाएंगे। परिवहन मुख्यालय ने इसकी प्रतियां सभी डिपो के एआरएम को भेज दी हैं। इससे चालक-परिचालकों में खलबली मची है।
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