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Tehri News: ई-केवाईसी नहीं कराई तो एक अक्तूबर से बंद हो जाएगा राशन कार्ड
Tue, 15 Sep 2026 07:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:19 PM IST
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नई टिहरी। राशन कार्ड यूनिटों का जल्द ई-केवाईसी न करने वाले उपभोक्ताओं की मुसीबतें बढ़ सकती है। लगातार छह माह तक राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जिले में एक अक्तूबर से राशन कार्ड और दोहरे लाभार्थियों को स्वतः निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में राशन कार्डधारकों के लिए नियमित रूप से राशन लेना और कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा।
टिहरी जिले में 5,77,612 राशन कार्ड यूनिट उपभोक्ता है। इसके सापेक्ष वर्तमान तक 3,76,971 यूनिटों की ही ई-केवाईसी हो पाई है। 2,00,641 यूनिट का सत्यापन होना शेष है। डेढ़ साल से अधिक समय से ई-केवाईसी प्रक्रिया चलने के बावजूद बड़ी संख्या में यूनिटों का सत्यापन नहीं हो पाया है। जिले में कुल 1,40,681 राशन कार्ड हैं। इनमें राज्य खाद्य योजना के 56,880, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 61,110 और अंत्योदय योजना के 22,691 कार्ड शामिल हैं।
प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने बताया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे राशन कार्ड चिह्नित किए जाएंगे। जिन पर लगातार छह माह तक राशन वितरण का कोई लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे कार्ड एक अक्तूबर से स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड को स्थायी रूप से हटाने से पहले 90 दिन की अवधि में ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी।
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टिहरी जिले में 5,77,612 राशन कार्ड यूनिट उपभोक्ता है। इसके सापेक्ष वर्तमान तक 3,76,971 यूनिटों की ही ई-केवाईसी हो पाई है। 2,00,641 यूनिट का सत्यापन होना शेष है। डेढ़ साल से अधिक समय से ई-केवाईसी प्रक्रिया चलने के बावजूद बड़ी संख्या में यूनिटों का सत्यापन नहीं हो पाया है। जिले में कुल 1,40,681 राशन कार्ड हैं। इनमें राज्य खाद्य योजना के 56,880, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 61,110 और अंत्योदय योजना के 22,691 कार्ड शामिल हैं।
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प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी मनोज डोभाल ने बताया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे राशन कार्ड चिह्नित किए जाएंगे। जिन पर लगातार छह माह तक राशन वितरण का कोई लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे कार्ड एक अक्तूबर से स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड को स्थायी रूप से हटाने से पहले 90 दिन की अवधि में ई-केवाईसी और क्षेत्रीय सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी।
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