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डोडा पाउडर के कारोबारियों को 10-10 साल की कैद

Wed, 10 Mar 2021 09:25 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 10 Mar 2021 09:25 PM IST
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Doda powder traders imprisoned for 10 years
जिला जज एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने डोडा पाउडर का कारोबार करने वाले चार आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 26 मई 2015 को थाना कैंपटी पुलिस की एचपीयू (हाइवे पेट्रोलिंग यूनिट) के सरल चंद राणा, जावेद, रमेश, उम्मेद सिंह और जयपाल अगलाड़ चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान नौगांव पुरोला से सहारनपुर की ओर जा रहे एक ट्रक और एक एबेंडसर कार को रोककर चेकिंग की, जिसमें ट्रक से आठ और एंबेडसर से तीन बोरे डोडा पाउडर के बरामद हुए। जिनका वजन कुल 337 किलो निकला। पुलिस ने आरोपियों की पहचान अकरम, आफताब, सईद अहमद निवासी खैड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश और स्वराज सिंह निवासी जौनपुर के रूप में की। बुधवार को जिला जज एवं विशेष सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल का कठोर कारावास व एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया।
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