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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Bimlal received conditional bail

भीमलाल को मिली सशर्त जमानत

Mon, 28 Nov 2016 10:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई टिहरी
ब्यूरो/अमर उजाला, नई टिहरी Updated Mon, 28 Nov 2016 10:32 PM IST
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मुख्य न्यासिक मजिस्ट्रेट ने घनसाली के निवर्तमान विधायक भीमलाल आर्य को सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें नौ दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।

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मालूम हो कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में निवर्तमान विधायक भीमलाल आर्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। भीमलाल ने वारंट निरस्त किए जाने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 26 नवंबर को मामले में सुनवाई करते हुए वारंट निरस्ती प्रार्थनापत्र खारिज कर जमानत शर्तों का पालन न करने के आरोप में भीमलाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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सोमवार को भीमलाल के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम चंद्रमणी राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आर्य को इस हिदायत के साथ जमानत दी कि वह नौ दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहें।

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