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आरोपी ने पोक्सो अदालत में पेश की फर्जी टीसी

Wed, 08 Jan 2020 10:21 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2020 10:21 PM IST
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Accused presented fake TC in Poxo court
एक आरोपी की ओर से विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत में पेश की गई टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) को स्कूल ने जारी करने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने एसएसपी टिहरी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
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जिला एवं सत्र न्यायालय में पोक्सो एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे में आरोपी ने अपनी उम्र के संबंध में आर्य जूनियर हाईस्कूल सादतपुर जौनमाना, जिला बागपत उत्तर प्रदेश के स्कूल की टीसी प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने टीसी की सत्यता जानने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को बतौर गवाह पेश होने के आदेश जारी किए। प्रधानाचार्य की ओर से अदालत में हाजिर सहायक अध्यापक बृजपाल सिंह ने मूल रजिस्ट्रर की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए बताया कि आरोपी के नाम का कोई भी छात्र उनके स्कूल में नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने अदालत में बताया कि शिक्षक की ओर से दिखाए गए रजिस्ट्रर के बाद स्पष्ट है कि आरोपी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत की गई टीसी फर्जी है। आरोपी की ओर से जन्म तिथि सत्यापन के लिए स्कूल की फर्जी टीसी प्रस्तुत करने पर विशेष सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने एसएसपी टिहरी को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट 28 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है।
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