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Tehri News: चरस तस्करी में गिरफ्तार आरोपी को सशर्त जमानत मिली

Tue, 03 Nov 2026 06:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 03 Nov 2026 06:40 PM IST
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Accused arrested for charas smuggling granted conditional bail
नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत अभियोग के आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आरोपी को सितंबर 2026 को मुनिकीरेती पुलिस थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था।
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आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानती प्रार्थना पत्र में कहा गया कि आरोपी निर्दाेष है। उसके कब्जे से किसी प्रकार की कोई स्वापक औषधि व मनोत्तेेजक पदार्थ स्मैक बरामद नहीं हुई है। आरोपी के कब्जे से 5.01 ग्राम स्मैक की बरामदगी दर्शायी गयी है जो कि अल्प मात्रा से एक मिलीग्राम अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है।
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प्रार्थी 20 सितंबर 2026 से जिला कारागार नई टिहरी में है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी विनीत (34) निवासी नगर पालिका कालोनी थाना मुनिकीरेती को 30 हजार के दो जमानती, इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने और आरोपी बंध पत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होने, इस तरह का कोई अपराध नहीं करने और साक्षियों को डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करने की शर्त पर जमानत देे दी। संवाद
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