दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
सार
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) व जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास की सजा व 65 हजार अर्थदंड लगाया है।राजस्व पुलिस के असफल रहने पर यह केस चंबा थाना पुलिस को हस्तांतरित किया गया।
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