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नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा-CITY
Updated Mon, 27 Aug 2018 11:04 PM IST
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नई टिहरी। एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 जून 2016 को कक्षा 11 में अध्ययनरत 16 वर्षीय किशोरी को उसका रिश्तेदार शादी करने के इरादे से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में पीड़िता के पिता ने थाना मुनिकीरेती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के डेढ़ माह बाद दो अगस्त 2016 को पुलिस ने नाबालिग छात्रा को आरोपी के घर से बरामद किया। सोमवार को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस मामले मेें सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो)चंद्रवीर सिंह नेगी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। ब्यूरो
मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 जून 2016 को कक्षा 11 में अध्ययनरत 16 वर्षीय किशोरी को उसका रिश्तेदार शादी करने के इरादे से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में पीड़िता के पिता ने थाना मुनिकीरेती में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के डेढ़ माह बाद दो अगस्त 2016 को पुलिस ने नाबालिग छात्रा को आरोपी के घर से बरामद किया। सोमवार को विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस मामले मेें सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो)चंद्रवीर सिंह नेगी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। ब्यूरो
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