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युवक की हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2019 12:39 AM IST
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Father and son sentenced to life imprisonment for killing a young man
प्रतीकात्मक
रुद्रपुर। पंतनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया। अदालत ने पिता-पुत्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 अगस्त 2017 को पत्थरचट्टा निवासी रामकेवल का पुत्र सुमित देर रात करीब एक बजे घर के बाहर शौच करने गया था। इसी दौरान अनिल यादव और उसके पिता नन्हू ने उसे घेर लिया। दोनों सुमित के साथ मारपीट की। शोरशराबा सुनकर सुमित का भाई उदयभान बाहर आ गया।
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बीचबचाव करने पर दोनों आरोपियों ने उदयभान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसी बीच उदयभान के पिता रामकेवल भी वहां आ गए। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल उदयभान को पहले पंतनगर अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उदयभान को हल्द्वानी के अस्पताल ले जाया गया।
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इधर, पंतनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। 29 अगस्त को उदयभान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराएं बढ़ा दी थी। इस मामले की सुनवाई जिला जज नरेंद्र दत्त की अदालत में चल रही थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 17 गवाह पेश किए। सोमवार को जिला जज नरेंद्र दत्त की अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों हत्यारोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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