फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Driver found guilty of illegal transport of domestic cylinders.

Rudraprayag News: घरेलू सिलिंडरों के अवैध परिवहन में चालक दोषी

Mon, 29 Jun 2026 06:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 29 Jun 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
Driver found guilty of illegal transport of domestic cylinders.
एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा से भी दंडित किया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

रुद्रप्रयाग। घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के अवैध परिवहन एवं वितरण मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी चालक रन सिंह को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा से दंडित किया गया है।

पूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुंड-गुप्तकाशी-ऊखीमठ मोटर मार्ग पर जांच के दौरान एक वाणिज्यिक वाहन से इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस कंपनी के 60 एलपीजी सिलिंडर बरामद किए थे। इसमें घरेलू सिलिंडर भी थे। जांच के दौरान चालक रन सिंह सिलिंडरों के परिवहन एवं वितरण से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वाहन और सिलिंडरों को कब्जे में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रन सिंह को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी माना। साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त को एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed