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जिला जज कोर्ट ने निचली कोर्ट ने तलब की मुकदमे की पत्रावलियां

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Nov 2019 12:21 AM IST
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District judge summons the case for summoning from the lower court
रुद्रपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 13 दिसंबर को शिक्षा मंत्री, विधायकों और अन्य पर दर्ज हाईवे जाम के मुकदमा वापसी की याचिका पर सुनवाई होगी। जिला जज ने काशीपुर की निचली अदालत से मुकदमे से जुड़ी पत्रावलियां तलब कर ली हैं।
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वर्ष 2012 में जसपुर क्षेत्र से एक युवक युवती को भगा ले गया था। इसके विरोध में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, जसपुर विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत कई लोगों ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन कर हाईवे पर जाम लगा दिया था। पुलिस ने हाईवे जाम करने वाले कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने 24 आरोपियों का नाम खोलते हुए काशीपुर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट में पेश न होने के कारण कोर्ट ने शिक्षा मंत्री समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसी बीच शासन ने जनहित में केस वापस लेने की घोषणा कर दी। बीते चार अक्तूबर को अपर मुख्य न्यायिक काशीपुर की अदालत में केस वापसी पर सुनवाई हुई।
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केस वापसी के लिए जनहित साबित नहीं होने पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही इस मामले की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख दे दी। आदेश के बाद पुलिस ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत सभी आरोपियों के घर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए।

इधर, शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में 30 अक्तूबर को निगरानी याचिका दाखिल की। इसे अदालत ने मंजूर करते हुए 13 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। इसी के साथ ही जिला कोर्ट ने निचली अदालत से मुकदमे से संबंधित पत्रावलियां भी तलब कर ली हैं।
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