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सरोजनी हत्याकांड में शामिल आरोपी की जमानत खारिज

Thu, 12 Oct 2017 10:43 PM IST
Updated Thu, 12 Oct 2017 10:43 PM IST
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सरोजनी हत्याकांड में शामिल आरोपी की जमानत खारिज

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रुद्रप्रयाग। जखोली ब्लाक के लिस्वाल्टा गांव निवासी सरोजनी देवी हत्याकांड के आरोपी सत्येश उर्फ सोनू की जमानत याचिका सेशन जज हरीश कुमार गोयल ने खारिज कर दी है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को पुन: पुरसाड़ी जेल भेज दिया है।

बृहस्पतिवार को न्यायालय में हत्याकांड के आरोपी के जमानत मामले में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता केपी खन्ना ने आरोपी की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने आरोपी सत्येश की जमानत याचिका पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दी। इस वर्ष बीते 5 अप्रैल को लिस्वाल्टा गांव निवासी सरोजनी देवी की उसके घर में निर्मम हत्या कर शव घर के पीछे खेत में दबा दिया गया था। महिला का पति विदेश और बेटा मुंबई में रहता है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए हत्याकांड के आरोपी सत्येश उर्फ सोनू एवं मुकेश थपलियाल कर गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने स्वीकार किया था, कि महिला की हत्या कर घर में लूटपाट भी की थी। ब्यूरो
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