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बलात्कार के आरोपी को 7 साल की जेल, 1.10 लाख रुपये जुर्माना

Fri, 08 Jun 2018 10:48 PM IST
Updated Fri, 08 Jun 2018 10:48 PM IST
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बलात्कार के आरोपी को 7 साल की जेल, 1.10 लाख रुपये जुर्माना
रुद्रप्रयाग। युवती को शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार के मामले में दोषी युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने अभियुक्त जितेंद्र लाल को हिरासत में लेकर पुरसाड़ी जेल भेज दिया है।
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पुलिस के मुताबिक जिले के तैला गांव निवासी जितेंद्र लाल ने एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब इससे इनकार किया तो उसने शादी का झांसा देकर उससे जोर जबरदस्ती की। पीड़िता के गर्भवती होने पर जितेंद्र उससे किनारा करने लगा। युवती ने 13 फरवरी 16 को पुलिस से शिकायत करनी चाही तो जितेंद्र फिर उसे बहला फुसलाकर गोधरा (गुजरात) अपने चाचा के घर ले गया। यहां पांच माह तक उसने युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया और दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जितेंद्र ने युवती को नहीं अपनाया और 15 जुलाई 16 को युवती को गुजरात से अपने गांव तैला लाते समय तीनधारा (देवप्रयाग) में बेहोशी की हालत में छोड़ गया। पीड़िता को जब होश आया तो उसने स्वयं को श्रीनगर में अकेला पाया। इसके बाद वह जितेंद्र के घर तैला पहुंची, जहां उसके घर वालों ने उसे अपनाने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता द्वारा 14 सितंबर 2016 को जितेंद्र के खिलाफ कोतवाली रुद्रप्रयाग में तहरीर दी गई।
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शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी मौजूद सबूतों, तथ्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर जखोली ब्लाक के तैला गांव निवासी जितेंद्र लाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता केपी खन्ना ने की।
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