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Allahabad highcourt: ताजमहल में प्रवेश मामले की नहीं हो सकी सुनवाई

Wed, 18 May 2022 01:22 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 18 May 2022 01:22 AM IST
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Allahabad highcourt: The hearing of the Taj Mahal entry case could not be held
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala
धर्मदंड व भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जगद्गुरू परमहंस की याचिका की सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई अब 20 मई को हो सकती है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ के समक्ष होनी थी। समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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परमहंस आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गए थे लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। बाद में उन्हें वहां से भेज दिया गया। उन्होंने इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन भी दिया था लेकिन उस पर कोई अनुमति नहीं दी गई। इस वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ब्यूरो
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