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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Sun, 29 Aug 2021 11:27 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 29 Aug 2021 11:27 PM IST
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Wife's killer husband gets life imprisonment
रुड़की। पत्नी को जहर देकर मारने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार रितेश कुमार श्रीवास्तव ने चार साल बाद साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता के अनुसार, मोहन सिंह निवासी मलकपुर माजरा, रुड़की ने अपनी बेटी सिम्मी की शादी रवि कुमार भारद्वाज निवासी मिलाप नगर ढंडेरा, रुड़की से की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ससुराल वाले प्रताड़ित करते आ रहे थे। 17 साल तक बेटी के ससुराल वाले मारपीट करते रहे। 20 जुलाई 2017 को उन्हें सूचना मिली कि बेटी को ससुराल वालों ने जहर दे दिया है और वह अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे थे।
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उनकी बेटी ने बताया था कि पति रवि भारद्वाज ने जबरन जहरीला पदार्थ पिलाया था। उसी दिन उपचार के दौरान विवाहिता की मौत हो गई थी। मोहन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 21 जुलाई 2017 को जहर देकर हत्या करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन एसएसआई प्रदीप तोमर ने विवेचना करते हुए साक्ष्य जमा कर 27 जुलाई को रवि कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही 23 अक्तूबर को चार्जशीट लगाकर कोर्ट में जमा कर दी थी। तभी से मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी। 26 अगस्त 2021 को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर रवि भारद्वाज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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