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Roorkee News: पालिका की जमीन को लेकर शासकीय अधिवक्ता ने दी विधिक राय

Thu, 14 Sep 2023 12:38 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 14 Sep 2023 12:38 AM IST
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On the orders of Nainital High Court, the District
कारोबारी और नगर पालिका के बीच भूमि विवाद का मामला
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नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर एक भूमि प्रकरण के मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपनी विधि राय तहसील को दे दी है। तहसीलदार ने कानूनी राय का अध्ययन करने के पश्चात भूमि को खतौनी में दर्ज करने की बात कही है। जमीन को लेकर नगर पालिका और एक कारोबारी के बीच विवाद चल रहा है।

लक्सर-हरिद्वार हाईवे पर लक्सर गांव में लगभग आधा बीघा भूमि खाली पड़ी है। इस भूमि के स्वामित्व को लेकर कस्बे के कारोबारी मोहनलाल का नगर पालिका प्रशासन से लंबे समय से विवाद चल रहा है। कारोबारी मोहनलाल का कहना है कि प्लाॅट मोहल्ले के ही रामचंद्र का था। रामचंद्र ने वर्ष 1987 में उन्हें यह भूमि बेची थी। वहीं, नगर पालिका प्रशासन इस भूमि को अपना बताती है। इसे लेकर पिछले कई वर्षों से मामला नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा है। पिछले दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि मोहनलाल को इस भूमि से बेदखल न किया जाए।
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हाईकोर्ट ने यह आदेश नगर पालिका लक्सर को दिए थे। इसके बाद मोहनलाल ने हाईकोर्ट के आदेश लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान को देकर राजस्व अभिलेखों में भूमि को खसरा खतौनी में दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने भूमि को खसरा खतौनी में दर्ज करने से पहले भूमि से संबंधित तमाम दस्तावेज व हाईकोर्ट के आदेश की प्रति जिला शासकीय अधिवक्ता को भेजते हुए उनकी विधिक राय मांगी थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने तमाम दस्तावेजों को गंभीरता के साथ विश्लेषण कर अपनी राय लक्सर तहसील मुख्यालय को दे दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन करने की बात तहसील प्रशासन को कही है। उधर, इस बाबत नगर पालिका के अध्यक्ष अंबरीश गर्ग का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की बाबत जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराया जाएगा। वहीं तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का कहना है कि विधिक राय लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा।
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