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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Sat, 30 Oct 2021 08:15 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 08:15 PM IST
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Life sentence for innocent rapist
कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भुगतने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड नहीं भुगतने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा। साथ ही 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं।
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रामनगर कोर्ट के एडीजीसी (फौजदारी) अनुज सैनी ने बताया कि सात दिसंबर 2017 को झबरेड़ा क्षेत्र में सहारनपुर के देवबंद निवासी एक युवक की बरात आई थी। बरात में सहारनपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की आठ साल की भांजी भी पिता के साथ आई थी। बरात में मोहित निवासी गांव हासिमपुरा, थाना देवबंद जिला सहारनपुर भी आया था। आरोप था कि मोहित आठ साल की बच्ची को बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची को घायल अवस्था में गन्ने के खेत से लाकर बरात की बस में छोड़ दिया था। रोने की आवाज सुनकर परिजन बस में पहुंचे तो उसने आपबीती बताई थी। परिजनों ने बच्ची को सहारनपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। सहारनपुर में ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में मुकदमे को झबरेड़ा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चल रहा था। इस बीच गवाहों और बयान के आधार पर मोहित को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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