फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को आजीवन कारावास

विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को आजीवन कारावास

Sun, 24 Feb 2019 12:59 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 24 Feb 2019 12:59 AM IST
विज्ञापन
विवाहिता की हत्या में पति, सास, ससुर को आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर। पांच साल पहले दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज कोर्ट ने विवाहिता के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी विधवा शमीना पत्नी कासिम ने वर्ष 2007 में अपनी बेटी ताजो उर्फ तबस्सुम की शादी सुल्तानपुर निवासी इरफान पुत्र निजामुद्दीन के साथ की थी। शादी के बाद तबस्सुम के तीन बेटियां पैदा हुई थीं। 26 जून वर्ष 2014 में तबस्सुम की जहरीले पदार्थ खाने से मौत हो गई थी। मां शमीना ने बेटी के पति इरफान, ससुर निजामुद्दीन, सास सायरा, ननद गुलशाना और सुलताना के खिलाफ कोतवाली लक्सर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में विवाहिता के पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। लेकिन ननद पर आरोप साबित नहीं हो पाए थे। उसके बाद से इस मामले की सुनवाई लक्सर के अपर जिला जज कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे अंबिका पंत ने आरोपी पति इरफान, ससुर निजामुद्दीन और सास सायरा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, दहेज या आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में तीनों को दोषमुक्त कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया की कोर्ट के सजा सुनाने के बाद दोषियों को रुड़की जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed