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कोर्ट के आदेश पर नाबालिग के अपहरण और जबरन शादी कराने पर मुकदमा

Tue, 08 Dec 2020 12:03 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2020 12:03 AM IST
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Case filed for abduction and marriage of a minor
लक्सर। क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर अपने बेटे से जबर्दस्ती शादी कराए जाने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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मिली जानकारी के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पिछले दिनों एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि गांव के एक परिवार के लोग उसे पिछले कुछ दिनों से तंग करते चले आ रहे हैं। उसने पत्र में बताया था कि उन्हें परेशान करने वाले परिवार के एक युवक ने पिछले दिनों उनकी बेटी के साथ छेड़खानी भी की थी। इसके बाद उन्होंने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया था। आरोप है कि मुकदमे में सजा से बचने के लिए आरोपी के परिवारवालों ने फरवरी 2020 में उसकी नाबालिग बेटी का घर से अपहरण कर लिया था और इसके बाद उन्होंने उसे सुल्तानपुर में एक महिला के घर में बंद कर दिया। उसके बाद आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी का अपने बेटे के साथ जबर्दस्ती निकाह भी करा दिया और उसे अपने घर ले आए। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए थे। कोतवाली के एसएसआई नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सरफराज, लालू, गुलफराज, गुज्जर पुत्र इलियास, शाहरुख पुत्र काला, नवाब पुत्र अलीहसन, काला व लियाकत पुत्र शब्बीर व महिला टुन्नी पत्नी मकसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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