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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Fri, 24 Sep 2021 11:27 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 11:27 PM IST
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20 years imprisonment for raping innocent
रुड़की। पांच साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (अपर सत्र न्यायाधीश) ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 45 हजार की रकम पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि मंगलौर निवासी एक महिला की पांच साल की बेटी 14 अगस्त 2018 को कस्बे में ही रहने वाली अपनी मौसी के घर गई थी। शाम करीब पांच बजे वह मौसी के घर के पास सड़क पर खेल रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार बच्ची का अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता को बरामद कर आरोपी नौशाद निवासी मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 15 सितंबर वर्ष 2018 को नौशाद के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट (अपर सत्र न्यायाधीश) के न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने अब इस मामले गवाह और साक्ष्यों के आधार पर नौशाद को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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