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अतिक्रमण हटाने के लिए 20 लोगों को थमाया नोटिस

Sun, 07 Mar 2021 11:08 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 07 Mar 2021 11:08 PM IST
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20 people notice for removal of encroachment
झबरेड़ा। नगर पंचायत झबरेड़ा ने हाईकोर्ट के आदेश पर जाटोल रोड पर स्थित करीब 20 दुकान और मकान स्वामियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। अतिक्रमण हटाने के लिए पांच दिन का समय है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप है।
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झबरेड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के जाटोल मार्ग पर सड़क की चौड़ाई को लेकर नगर निवासी दो पक्षों में कई साल से विवाद है। इसमें एक पक्ष ने कुछ दुकानें और मकान सड़क पर अतिक्रमण कर बनाने का आरोप लगाया है। जबकि दूसरा पक्ष दुकानों को सही जगह पर होना बता रहा है। ऐसे में एक पक्ष ने अतिक्रमण का मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए झबरेड़ा नगर पंचायत को 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिए हैं। झबरेड़ा नगर पंचायत ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए जाटोल मार्ग के दुकानदारों व मकान मालिकों को पांच दिन में अतिक्रमण स्वयं हटाने के नोटिस जारी किए हैं। अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाने पर नगर पंचायत स्वयं कार्रवाई करेगी। अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलते ही दुकानदारों में खलबली मची हुई है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी गुरमीत का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दुकानदारों व मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। उधर, झबरेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉ. जोध सिंह वर्मा ने बताया है कि दुकानें सैकड़ों वर्ष पहले की बनी हुई हैं। कुछ लोग दुकानदारों का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाला सड़क के दोनों ओर बनना चाहिए।
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