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Rishikesh News: परिवहन विभाग ने स्कूल बस चालकों के सत्यापन के लिए नोटिस भेजे
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स्कूली बसों का निरीक्षण और बस/ वैन चालकों का सत्यापन कराने के लिए परिवहन विभाग ने 50 स्कूल प्रबधंकों को नोटिस भेजा है। सत्यापन एआरटीओ कार्यालय में किया जाएगा। निरीक्षण न कराने वाली स्कूल वैन और बस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए मुख्यालय के आदेश पर स्कूल बसों का निरीक्षण और बस चालकों का सत्यापन किया जाना है। यह सत्यापन अभियान एक सप्ताह तक चलेगा। स्कूल बस चालकों का वर्दी में होना आवश्यक है। सत्यापन के दौरान चालक को अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। स्कूल बस या वैन पर पीला रंग होगा, जिसमें स्कूल नाम लिखा होगा। संबंधित वाहन की खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। बस में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बाक्स, जीपीएस, पैनिक बटन, स्पीड गर्वनर और सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। एआरटीओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक वाहनों की जांच करवाई जा सकती है। जो स्कूल प्रबंधन अपने चालकों का सत्यापन और बस, वैन का निरीक्षण नहीं करवाएगा उन वाहनों का संचालन रोक दिया जाएगा।
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एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए मुख्यालय के आदेश पर स्कूल बसों का निरीक्षण और बस चालकों का सत्यापन किया जाना है। यह सत्यापन अभियान एक सप्ताह तक चलेगा। स्कूल बस चालकों का वर्दी में होना आवश्यक है। सत्यापन के दौरान चालक को अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। स्कूल बस या वैन पर पीला रंग होगा, जिसमें स्कूल नाम लिखा होगा। संबंधित वाहन की खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। बस में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बाक्स, जीपीएस, पैनिक बटन, स्पीड गर्वनर और सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। एआरटीओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक वाहनों की जांच करवाई जा सकती है। जो स्कूल प्रबंधन अपने चालकों का सत्यापन और बस, वैन का निरीक्षण नहीं करवाएगा उन वाहनों का संचालन रोक दिया जाएगा।
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