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Rishikesh News: बस को टक्कर मारने का आरोपी ट्रक चालक दोषमुक्त

Sat, 24 Feb 2024 12:07 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Feb 2024 12:07 AM IST
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The truck driver accused of hitting a bus while driving
Iन्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जू.डी.) मीनाक्षी दुबे की अदालत ने सुनाया फैसलाI
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न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जू.डी.) मीनाक्षी दुबे की अदालत ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बस को टक्कर मारने के आरोपी ट्रक चालक को दोषमुक्त करार दिया है। घटना में बस चालक की मौत हो गई थी। आरोपी ट्रक चालक जमानत पर रिहा था। 12 जुलाई 2008 को नुन्नावाला गुरद्वारा के समीप एक ट्रक व बस में भिड़त हो गई थी। बस हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए जा रही थी। भिड़त में बस चालक रमेश की मौत हो गई थी, जबकि चार-पांच यात्री घायल हुए थे। बस मालिक चंचल कुमार ने इस संबंध में ट्रक चालक सोमपाल निवासी मोहम्मदपुर नवादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। चंचल कुमार की शिकायत पर पुलिस ने सोमपाल के खिलाफ लापरवाही से ट्रक चलाने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने एक अगस्त 2008 को मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (जू.डी.) मीनाक्षी दुबे की अदातल ने फैसला सुनाया। आरोपी सोमपाल को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
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