फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   start registory in rishikesh

संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटी

Sat, 19 Dec 2015 02:00 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ऋषिकेश
ब्यूरो, अमर उजाला/ऋषिकेश Updated Sat, 19 Dec 2015 02:00 AM IST
विज्ञापन
start registory in rishikesh

शहर में भूमि और संपत्तियों की रजिस्ट्री में रोक लगाने की जनहित याचिका उच्च न्यायालय से खारिज होने पर प्रापर्टी कारोबार से जुड़े लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कहा कि रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटने पर शहर में रोजगार के अवसर फिर से बढ़ेंगे।

विज्ञापन


शुक्रवार को प्रापर्टी डेवलपर एंड बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कालड़ा के नेतृत्व में रेलवे रोड पर एकत्रित हुए लोगों ने हर्ष जताया। महामंत्री ललित मोहन मिश्र ने बताया कि चार साल पहले उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर शहर की संपत्तियों की रजिस्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे शहर के विकास में ठहराव आने पर प्रापर्टी डेवलपर एंड बिल्डर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर किया था।
विज्ञापन


महामंत्री ने बताया कि शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान एसोसिएशन के वकीलों ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। दलील सुनने के बाद उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रजिस्ट्री पर हटी रोक का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मौके पर दीपक चुग, श्रवण जैन, शिवमोहन मिश्र, इंद्र कुमार गोदवानी, अभिषेक शर्मा, राजेश अग्रवाल, दीपेश कोहली, नवीन गांधी, विनीत जैन, महावीर जैन, अरुण कुकरेजा, गौरव वर्मा मौजूद थे।



व्यापार को गति मिलेगी
शहर में संपत्तियों की रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटने पर नगर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री जयदत्त शर्मा ने हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि चार साल से रजिस्ट्री पर रोक लगने से वित्तीय कारोबार और व्यापार पर व्यापक असर पड़ रहा था। रजिस्ट्री खुलने पर व्यापार को गति मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed