फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Seven-year rigorous imprisonment for assault convict

Rishikesh News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की कड़ी सजा

Sun, 22 Mar 2026 12:45 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 22 Mar 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Seven-year rigorous imprisonment for assault convict
धारदार हथियार से हमला कर जान से मारने के प्रयास करने के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमन्निदर की अदालत ने दोष सिद्ध करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन




लाजपत राय मार्ग निवासी तनुज पुंडीर ने 23 सितंबर 2019 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। तनुज ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता की लाजपत राय मार्ग पुराना टिहरी बस अड्डा पर बैग की दुकान है और हमारी दुकान के बगल में पवन कुमार अवैध रूप से जूतों का खोखा लगाया था, जिसके अतिक्रमण के चलते नगर निगम ने हटा दिया था। लेकिन पवन ने पुन: हमारी दुकान के बगल में खोखा लगाया।
विज्ञापन


तनुज ने पुलिस को बताया कि पवन को टोका गया तो उसने धारदार हथियार से मेरे पिता की गर्दन, बाएं हाथ व सिर आदि पर चोट पहुंचाई। पवन जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। तनुज की शिकायत पर पुलिस ने पवन के खिलाफ हत्या के प्रयास व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर 28 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन




बाद में 22 नवंबर को पवन को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 20 नवंबर 2020 को पुलिस ने मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बीते 6 मार्च को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमन्निदर की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पवन को दोष सिद्ध करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed