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शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण
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एक साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया कि आरोपी पीडिता के साथ मारपीट और गालीगलौज भी करता था।
कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक राज विक्रम पंवार ने बताया कि एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि कोटद्वार निवासी मंजिल कालरा ने पीड़िता के साथ एक साल पहले दोस्ती की थी। दोस्ती की आड़ में आरोपी ने पीड़िता को शादी करने के विश्वास में लेकर शारिरिक सबंध बनाना शुरू कर दिया। साल भर तक शारिरिक संबध बनाता रहा। पीड़ित महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी गालीगलौज मारपीट और जान से मारने की धमकी देने लगा। तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। कोतवाली के एसएसआई राज विक्रम पंवार ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार साहनी पुत्र हरीश साहनी निवासी ग्राम सुस्ता टोंक थाना गायघाट मुजफ्फरनगर बिहार और राहुल पुत्र सुखदेव निवासी मुस्तफापुर दरभंगा बिहार के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। दोनो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले चले रहे है।
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कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक राज विक्रम पंवार ने बताया कि एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि कोटद्वार निवासी मंजिल कालरा ने पीड़िता के साथ एक साल पहले दोस्ती की थी। दोस्ती की आड़ में आरोपी ने पीड़िता को शादी करने के विश्वास में लेकर शारिरिक सबंध बनाना शुरू कर दिया। साल भर तक शारिरिक संबध बनाता रहा। पीड़ित महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी गालीगलौज मारपीट और जान से मारने की धमकी देने लगा। तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
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विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। कोतवाली के एसएसआई राज विक्रम पंवार ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार साहनी पुत्र हरीश साहनी निवासी ग्राम सुस्ता टोंक थाना गायघाट मुजफ्फरनगर बिहार और राहुल पुत्र सुखदेव निवासी मुस्तफापुर दरभंगा बिहार के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। दोनो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले चले रहे है।
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