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सीलिंग के आदेश के बाद भी नहीं किया सील
ब्यूरो, अमर उजाला/ऋषिकेश
Updated Mon, 21 Dec 2015 01:20 AM IST
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बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नीरगड्डू स्थित होमऐज में गंगा की तलहटी पर नदी से करीब 20 मीटर दूरी पर जेसीबी से चल रहे निर्माण कार्य में सीलिंग की कार्रवाई के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपसचिव के सीलिंग के आदेश के बावजूद निर्माण नहीं रोका गया।
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हाईकोर्ट की ओर से 15 साल पहले गंगा के दो सौ मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। नीरगड्डू क्षेत्र में नदी के एकदम करीब किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर अमर उजाला ने बीते शुक्रवार को गंगा किनारे निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
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जिसके बाद उपसचिव ने मामले में लिखित आदेश जारी कर शनिवार को सीलिंग की कार्रवाई करने को कहा था। बावजूद एचडीए ने कार्रवाई नहीं की। जबकि विभागीय उपसचिव ने उक्त कार्रवाई शनिवार को करा लेने का दावा किया था। मगर यह कार्रवाई न तो बीते दिवस की गई और न ही रविवार को की जा सकी।
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लिहाजा गंगा की तलहटी में अवैध निर्माण जारी है। इस मामले के विभाग के संज्ञान में आने के बावजूद की मिलीभगत और कार्यप्रणाली पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं।
इनकी सुनिए
मामला संज्ञान में नहीं है। ऐसा है तो इस ओर कार्रवाई की जाएगी।-एसए मुरुगेशन, वाइस चैयरमैन एचडीए।
अवैध निर्माण रोकने के आदेश दे दिए हैं। अब तक सील नहीं हुआ तो जल्द कार्रवाई की जाएगी।-अरविंद कुमार पांडेय, उपसचिव एचडीए, उपजिलाधिकारी।