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Rishikesh News: तंबाकू नियंत्रण में बेहतर कार्य पर नगर आयुक्त सम्मानित
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तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वयं की नियमावली बनाने वाला प्रदेश का पहला निकाय है ऋषिकेश नगर निगम
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। विश्व तंबाकू नियंत्रण के तहत बेहतर कार्य करने पर नगर निगम ऋषिकेश के आयुक्त को सम्मानित किया गया है। नगर निगम ऋषिकेश पूरे प्रदेश में पहला निकाय है जिसकी तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वयं की नियमावली है। अब निगम इस नियमावली के तहत शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
विश्व तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत नगर निगम ऋषिकेश का गजट नोटिफिकेशन बीते अप्रैल माह में प्रकाशित हो चुका है। तंबाकू नियंत्रण पर बेहतर कार्य करने के लिए बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी को जिला स्तर पर डीएम सविन बंसल ने पुरस्कृत किया। नगर आयुक्त नेगी ने बताया कि नियमावली के तहत शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब नगर निगम लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। लाइसेंस तीन प्रकार के आवंटित किए जाएंगे। जिनमें थोक विक्रेता, स्थाई दुकानदार व स्ट्रीट वैंंडर शामिल हैं। लाइसेंस के आवेदन के लिए आधार कार्ड लगाना आवश्यक है। शहर से बाहर के व्यवसायी को पुलिस सत्यापन भी आवेदन के साथ लगाना होगा। 18 वर्ष से कम आयुधारक को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। विश्व तंबाकू नियंत्रण के तहत बेहतर कार्य करने पर नगर निगम ऋषिकेश के आयुक्त को सम्मानित किया गया है। नगर निगम ऋषिकेश पूरे प्रदेश में पहला निकाय है जिसकी तंबाकू नियंत्रण के लिए स्वयं की नियमावली है। अब निगम इस नियमावली के तहत शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
विश्व तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत नगर निगम ऋषिकेश का गजट नोटिफिकेशन बीते अप्रैल माह में प्रकाशित हो चुका है। तंबाकू नियंत्रण पर बेहतर कार्य करने के लिए बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी को जिला स्तर पर डीएम सविन बंसल ने पुरस्कृत किया। नगर आयुक्त नेगी ने बताया कि नियमावली के तहत शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब नगर निगम लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। लाइसेंस तीन प्रकार के आवंटित किए जाएंगे। जिनमें थोक विक्रेता, स्थाई दुकानदार व स्ट्रीट वैंंडर शामिल हैं। लाइसेंस के आवेदन के लिए आधार कार्ड लगाना आवश्यक है। शहर से बाहर के व्यवसायी को पुलिस सत्यापन भी आवेदन के साथ लगाना होगा। 18 वर्ष से कम आयुधारक को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर सामान जब्त करने के साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी है।
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