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Rishikesh News: दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त पति, सास व ससुर दोषमुक्त
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त पति, सास व ससुर को दोष मुक्त करार दिया है। तीनों अभियुक्त जमानत पर रिहा थे।
ऋषिकेश निवासी टीआर शर्मा ने 16 नवंबर 2018 को कोतवाली ऋषिकेश में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में टीआर शर्मा ने बताया था कि उसकी बेटी श्वेता का विवाह मोहित शर्मा पुत्र एके शर्मा निवासी पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम आगरा के साथ 18 फरवरी 2018 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग श्वेता को नकद 10 लाख व कार के लिए परेशान कर रहे थे। ससुराल पक्ष के लोगों ने कार व धनराशि न लाने पर उसके साथ अभद्रता, गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी भी दी।
श्वेता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति मोहित शर्मा, ससुर एके शर्मा व सास मनोरमा शर्मा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 24 जून 2019 को मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। तीनों अभियुक्त जमानत पर रिहा थे।
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ऋषिकेश निवासी टीआर शर्मा ने 16 नवंबर 2018 को कोतवाली ऋषिकेश में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में टीआर शर्मा ने बताया था कि उसकी बेटी श्वेता का विवाह मोहित शर्मा पुत्र एके शर्मा निवासी पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम आगरा के साथ 18 फरवरी 2018 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग श्वेता को नकद 10 लाख व कार के लिए परेशान कर रहे थे। ससुराल पक्ष के लोगों ने कार व धनराशि न लाने पर उसके साथ अभद्रता, गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी भी दी।
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श्वेता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति मोहित शर्मा, ससुर एके शर्मा व सास मनोरमा शर्मा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 24 जून 2019 को मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। तीनों अभियुक्त जमानत पर रिहा थे।
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