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होटल स्वामी पर अतिक्रमण के आरोप में मुकदमा

Fri, 08 Nov 2019 01:39 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2019 01:39 AM IST
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Hotel owner sued for trespassing
तपोवन स्थित लक्ष्मण चौक पर सफाई करता सफाई कर्मी। - फोटो : RISHIKESH
मुनिकीरेती पुलिस ने एक होटल स्वामी को ट्रांसफार्मर घेरकर सड़क पर अतिक्रमण करने के मामले में लोक संपत्ति का विरूपण निवारण अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थानाध्यक्ष मुनिकीरेती राम किशोर सकलानी ने बताया कि तपोवन स्थित लक्ष्मणझूला चौक में निरीक्षण किया गया तो यहां गंदगी पाई गई। इस संबंध में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल से फोन पर वार्ता कर मौके पर सफाई ठेकेदार को बुलवाया गया तथा सफाई करवाई गई। उन्होंने बताया कि यहां होटल योगा की ओर से ट्रांसफार्मर घेरकर उस पर टिन शेड बनाकर सड़क पर अतिक्रमण किया गया है।
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इस पर बिजली विभाग के एसडीओ से वार्ता कर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ट्रांसफार्मर के नीचे जेनरेटर सेट लगाना न सिर्फ अतिक्रमण बताया बल्कि इसे जनहानि की संभावना भी बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने होटल स्वामी के खिलाफ लोक संपत्ति का विरूपण निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मौके पर तपोवन चौकी इंचार्ज नीरज रावत और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को भी तलब कर लक्ष्मण चौक पर खड़े अवैध वाहनों के चालान कराए गए है तथा लावारिस वाहनों को लादकर चौकी भिजवाया गया। थानाध्यक्ष ने लक्ष्मण झूला चौक पर अतिक्रमण करने वालों को भविष्य के लिए भी कड़ी चेतावनी दी है।
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