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Rishikesh News: शराब तस्करी का आरोपी दोषमुक्त
Fri, 30 Jan 2026 02:18 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
Updated Fri, 30 Jan 2026 02:18 AM IST
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देशी शराब तस्करी के आरोपी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है। आरोपी जमानत पर रिहा था।
कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर 2018 को जाटव बस्ती निवासी करन को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि नियमित चेकिंग के दौरान शाम साढ़े नौ बजे तहसील चौक के समीप से करन को पकड़ा गया था। करन से देशी शराब के कट्टे बरामद हुए थे। करन के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले में 23 फरवरी 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने 28 जनवरी को मामले में फैसला सुनाया। आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया।
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कोतवाली पुलिस ने 11 सितंबर 2018 को जाटव बस्ती निवासी करन को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि नियमित चेकिंग के दौरान शाम साढ़े नौ बजे तहसील चौक के समीप से करन को पकड़ा गया था। करन से देशी शराब के कट्टे बरामद हुए थे। करन के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले में 23 फरवरी 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने 28 जनवरी को मामले में फैसला सुनाया। आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया।